आधार और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 का रिमाइंडर

PAN Card यूजर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड

अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करें। वरना 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यहां जानें पूरी प्रक्रिया और लिंकिंग का तरीका।

झुंझुनूं | 4 नवम्बर 2025, 10:00 IST — अगर आपने अभी तक अपना PAN Card आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो अब वक्त कम बचा है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग पूरी नहीं करेंगे, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा। इससे आपकी Income Tax Return फाइलिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, निवेश और KYC जैसी रोज़मर्रा की सेवाएं प्रभावित होंगी।


PAN कार्ड क्यों है जरूरी?

PAN (Permanent Account Number) आपके सभी वित्तीय कार्यों की पहचान है। इससे सरकार आपकी टैक्स इनकम और निवेश की निगरानी कर सकती है।

  • टैक्स रिटर्न फाइलिंग: बिना सक्रिय PAN के ITR फाइल नहीं हो सकेगा।
  • बैंकिंग लेन-देन: ₹50 हज़ार या उससे अधिक की ट्रांजैक्शन में PAN अनिवार्य है।
  • निवेश और KYC: म्यूचुअल फंड, शेयर, इंश्योरेंस या FD खरीदते समय PAN आवश्यक दस्तावेज़ है।

अगर यह निष्क्रिय हो गया, तो आपकी आर्थिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है।


आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी?

सरकार ने आधार से PAN को लिंक करने का नियम डुप्लीकेट PAN कार्ड्स और टैक्स चोरी रोकने के लिए लागू किया है। आधार से जुड़ने के बाद हर नागरिक की पहचान एक यूनिक आईडी से सत्यापित हो जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और धोखाधड़ी के मामले घटते हैं।

आधार-पैन लिंक होने के बाद सरकार को एकीकृत डेटा मिल जाता है, जिससे वित्तीय लेन-देन की ट्रैकिंग बेहतर हो पाती है और काले धन पर नकेल लगाई जा सकती है।


कैसे करें PAN-Aadhaar लिंकिंग (Step by Step Guide)

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं — https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  2. होमपेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना 10-अंकों का PAN नंबर और 12-अंकों का आधार नंबर भरें।
  4. स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें और ₹1000 का भुगतान करें।
  5. “Submit” पर क्लिक करते ही आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी।

ध्यान दें: भुगतान क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से किया जा सकता है।


ऐसे चेक करें स्टेटस

  1. पोर्टल के होमपेज पर “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
  2. अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें।
  3. “Submit” पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा — “Linked” या “Not Linked।”

यदि लिंक नहीं है, तो आपको इंस्टेंट भुगतान विकल्प से फिर से लिंक करने का मौका मिलता है।


इन बातों का रखें ध्यान

  • PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और लिंग समान होने चाहिए।
  • अगर कोई गलती है, तो पहले UIDAI या PAN सर्विस पोर्टल पर सुधार करें।
  • लिंकिंग के बाद आप कभी भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
  • एक बार सफल लिंक होने पर पुनः लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

देरी के परिणाम क्या होंगे?

यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करते, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है:

  • ITR फाइलिंग संभव नहीं होगी।
  • बैंक खाता खोलने या बड़े ट्रांजैक्शन में समस्या आएगी।
  • डिमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड या FD ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं।
  • पेंशन या सब्सिडी से जुड़ी सरकारी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।

इसलिए अंतिम तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना बेहद ज़रूरी है।

झुंझुनूं जिले के कई करदाता अभी भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए हैं। सरकार की यह डेडलाइन करीब आ रही है, इसलिए स्थानीय बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में लिंकिंग सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पाते, तो नज़दीकी CSC या PAN सेंटर से मदद ले सकते हैं।


💬 क्यों जरूरी है यह खबर?
यह खबर हर वित्तीय उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है। PAN के निष्क्रिय होने से आपकी फाइलिंग और लेन-देन रुक सकते हैं। इसलिए अब देरी न करें — समय पर PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरा करें और अपनी वित्तीय सुविधाओं को सुरक्षित रखें।

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