राजस्थान सरकार ने अब फायर एनओसी (No Objection Certificate) की प्रक्रिया को थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम से जोड़ दिया है। अब भवनों की अग्निशमन सुरक्षा जांच सरकार द्वारा लाइसेंसशुदा निजी एजेंसियां करेंगी और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर नगर निकाय फायर एनओसी जारी करेंगे।
नए नियम क्या हैं?
1️⃣ अब निजी एजेंसियां करेंगी फायर ऑडिट
अब तक यह जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की थी, लेकिन अब प्रमाणित थर्ड पार्टी एजेंसियों को यह कार्य सौंपा गया है। ये एजेंसियां उपकरणों की फिजिकल जांच करेंगी और रिपोर्ट देंगी।
2️⃣ एनओसी से पहले सुरक्षा सर्टिफिकेट अनिवार्य
किसी भी इमारत को फायर एनओसी तभी मिलेगी, जब थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाए।
3️⃣ बिना लाइसेंस नहीं होगा कोई कार्य
फायर ऑडिट, इंस्टॉलेशन या सर्टिफिकेट जारी करने का काम केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसियां ही कर सकेंगी। अन्य कोई व्यक्ति या संस्था यह कार्य नहीं कर पाएगी।
गलत रिपोर्ट पर होगी सख्त कार्रवाई
स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई एजेंसी गलत या भ्रामक रिपोर्ट देकर फायर सर्टिफिकेट जारी करती है:
- तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
- उसका लाइसेंस तत्काल रद्द किया जा सकता है
- नगर निकायों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी इमारत में स्वयं भी पुनः जांच कर सकें
कैसे मिलेगा लाइसेंस?
- थर्ड पार्टी एजेंसियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं
- शुरुआत में 1 वर्ष के लिए अस्थायी लाइसेंस मिलेगा
- इसके बाद प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा






